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पशुओं की खाल और अवशेष से भरे ट्रक को हिंदु संगठनों ने पकड़ा

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कोतवाली थाना में दर्ज हुआ मामला, जांच में जुटी पुलिस

छतरपुर। शहर के जवाहर मार्ग पर बीती रात उस वक्त भारी हंगामा खड़ा हो गया जब कुछ हिंदु संगठनों ने पशुओं के अवशेषों से भरे एक ट्रक को पकड़ लिया। संगठन के सदस्यों का कहना था कि ट्रक में गौमांस भरा हुआ है। चूंकि ट्रक से भारी बदबू निकल रही थी, जिस कारण से अन्य लोगों को भी यही संदेह हुआ और मौके पर भारी हंगामा खड़ा हो गया। मामले की जानकारी लगते ही सीएसपी अमन मिश्रा के नेतृत्व में सभी थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंच गया तब तक मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रक चालक और क्लीनर के साथ मारपीट शुरु कर दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपियों और ट्रक को कब्जे में लेकर ओरछा रोड थाना ले गई। वहीं संगठन के युवाओं की शिकायत पर कोतवाली थाना में दो नामजद लोगों पर सुसंगत धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया है।यह है मामलाजानकारी के अनुसार देरी रोड से रात में किसी व्यक्ति ने हिन्दू संगठन को सूचना दी थी कि ट्रक क्रमांक टीएस 08 यूजे 8172 में मांस भरा हुआ है और ट्रक से खून बह रहा है। इसी सूचना के आधार पर हिन्दू संगठन के 50 से अधिक सदस्यों ने बिजावर नाका से ट्रक का पीछा करते हुए ट्रक को जवाहर मार्ग पर बुंदेलखंड गैरेज के पास रोक लिया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सीएसपी अमन मिश्रा, सिटी कोतवाली, ओरछा रोड थाना और सिविल थाना प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस के पहुंचने से पहले हिंदू संगठन के नाराज सदस्यों ने ट्रक में तोडफ़ोड़ करते हुए ट्रक ड्राइवर और उसके सहायक के साथ मारपीट शुरु कर दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें बचाया और इसके बाद ट्रक को जब्त कर ओरछा रोड थाना ले जाया गया। इस दौरान रोड पर भारी भीड़ होने के कारण जाम की स्थिति भी निर्मित हो गई थी। कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद कुजूर ने बताया कि उक्त ट्रक हैदराबाद से कानपुर जा रहा था। ट्रक की जांच में बकरों की खाल और गौवंश के अवशेष मिले हैं। हिंदु संगठन के शिवम रावत, अतिन शुक्ला, राहुल उर्फ संजू मिश्रा, शिब्बू परमार, मोहित रैकवार द्वारा शिकायती आवेदन पर कोतवाली थाना में ट्रक चालक अब्दुल कलाम पुत्र अब्दुल अजीज उम्र 50 साल निवासी बिलवारीपुरा जिला छतरपुर और क्लीनर आरिफ खान पुत्र अब्दुल लतीफ खान उम्र 23 साल निवासी इन्द्रा कॉलोनी जिला-टीकमगढ़ के विरुद्ध मप्र गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4, 5, 6ख, घ एवं धारा 11 तथा पशुक्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है।

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