
एक दर्जन शस्त्र लाइसेंसों पर प्रस्तावित की गई निलंबन की कार्रवाई, 1 निलंबित
छतरपुर। पुलिस द्वारा जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में शस्त्र लाइसेंसधारियों को सुरक्षा एवं सतर्कता संबंधी निर्देश देकर नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई है लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग नियमों का उल्लंघन कर कर रहे हैं अब उनके शस्त्र लायसेंसों को निलंबित किया जा रहा है।माह दिसंबर में नियमों का उल्लंघन कर अपराध में प्रयुक्त या सोशल मीडिया में शस्त्र का दुरुपयोग कर प्रदर्शन करने वाले 11 लाइसेंसी शस्त्रधारियों के 13 शस्त्रों पर लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही प्रस्तावित की गई है, जबकि थाना नौगांव से श्रीमती छाया राजा बुंदेला पत्नी धीरज सिंह निवासी दौरिया की 315 बोर के राइफल का शस्त्र लाइसेंस निलंबित किया गया है। उक्त राइफल किसी अन्य के द्वारा सोशल मीडिया पर प्रदर्शित किया गया था। जिन शस्त्र धारियों के लाइसेंस को निलंबित करने की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है उनमें थाना मातगुवां के ग्राम खैरी के शस्त्र लाइसेंस धारी रामसनेही मिश्रा पिता सीताराम की 12 बोर की एक नली बंदूक (अपराध), थाना मातगुवां के ग्राम इकारा निवासी भूपत राजपूत पिता हलके की 315 बोर की राइफल (अपराध), थाना महाराजपुर के ग्राम खिरवा निवासी अमर सिंह पिता मलखान सिंह की 315 बोर की राइफल (अपराध), थाना महाराजपुर के ग्राम खिरवा निवासी प्राण सिंह पिता मलखान सिंह की 315 बोर की राइफल (अपराध), थाना ईसानगर के ग्राम बंधी कला निवासी रविकांत तिवारी पिता संतोष तिवारी की 315 बोर की राइफल (अपराध), थाना ईसानगर के ग्राम नंदगांयकला निवासी धनुष पाल सिंह पिता सरदा सिंह की 315 बोर की राइफल एवं 12 बोर की दो नली बंदूक (2 शस्त्र) (अपराध), थाना महाराजपुर के ग्राम खिरवा निवासी मानिक चंद्र पिता नंदू पटेल की 12 बोर की दो नली बंदूक (अपराध), थाना खजुराहो के निवासी ग्राम अतर्रा हाल रविंद्र कॉलोनी खजुराहो निवासी राममोहन द्विवेदी उर्फ राधे बाबा पिता राम नारायण की 30.6 बोर राइफल एवं 7.2 बोर पिस्टल (2 शस्त्र) (सोशल मीडिया प्रदर्शन), थाना गढ़ी मलहरा के ग्राम गौर निवासी गौरव सिंह उर्फ अवधेश प्रताप सिंह राजावत पिता अरविंद सिंह की 280 बोर राइफल (अन्य व्यक्ति के साथ फोटो वायरल) और थाना किशनगढ़ के ग्राम मोतीगढ़ निवासी नंदी अहिरवार पिता बलदुआ अहिरवार की 12 बोर दो नली बंदूक (अपराध) शामिल है।









