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शस्त्र अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित

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नरसिंहपुर । लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी श्रीमती शीतला पटले ने शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 के तहत जिले के समस्त थाना क्षेत्रों के समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की शस्त्र अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी आदेश जारी होने से 3 दिवस के भीतर अपने- अपने शस्त्र सम्बंधित पुलिस थाने में अनिवार्य रूप से जमा कराकर पावती प्राप्त करेंगे। निर्वाचन अवधि के दौरान अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र विक्रेता किसी भी प्रकार के अस्त्र/ शस्त्र एवं कारतूस का क्रय- विक्रय नहीं करेंगे तथा आदेश जारी होने की दिनांक के अंतिम स्टॉक की जानकारी सम्बंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यह आदेश न्यायिक सेवा राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारीगण एवं उनके सुरक्षा गार्ड, बैंक सुरक्षा गार्ड, शासन के स्वीकृत सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा बलों, पुलिस अर्धसैनिक बलों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं लोकसभा निर्वाचन संपन्न होने तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधि के प्रावधानों के अनुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उल्लेखनीय है कि निर्वाचन गतिविधियों में संलग्न विभिन्न राजनैतिक दलों व उनके कार्यकर्ताओं द्वारा आमसभा, जुलूस, रैली आदि का आयोजन किया जायेगा और इस दौरान राजनैतिक दलों/ व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार के दौरान एक दूसरे के विरूद्ध उत्तेजक शब्दों का प्रयोग करने की संभावना है, जिससे तनावपूर्ण स्थिति निर्मित हो सकती है। अनेक कार्यकर्ताओं के पास शस्त्र अनुज्ञप्ति भी है जिससे वे आमसभा/ जुलूस के दौरान शस्त्र धारण कर उसका दुरूपयोग कर सकते हैं, जिससे अप्रिय घटना घटित होने एवं क्षेत्र की शांति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की प्रबल आशंका है। जिले में काफी संख्या में शस्त्र लायसेंसधारी है। लोकसभा निर्वाचन 2024 की गतिविधियों एवं प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित, स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न रूप से संपन्न करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोकशांति बनाये रखने हेतु शस्त्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना व प्रचलित शस्त्र अनुज्ञप्तियों को निलंबित करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है।

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